तमिलनाडु: वेल्लोर के कटुकोल्लई गांव में वक्फ संपत्ति का दावा, 150 परिवारों को भेजा गया नोटिस

तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के अनैकट्टु तालुका के कटुकोल्लई गांव में सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह की ओर से बड़ा दावा किया गया है। दरगाह ने गांव के 150 से अधिक परिवारों को नोटिस भेजते हुए कहा है कि जिन जमीनों पर वे रह रहे हैं, वो वक्फ की संपत्ति है।
किराया दो या जमीन खाली करो
नोटिस में ग्रामीणों से कहा गया है कि वे वक्फ बोर्ड के साथ औपचारिक समझौता करें और दरगाह प्रबंधन को किराया देना शुरू करें। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो जमीन को अतिक्रमण मानकर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे खाली कराया जाएगा।
ग्रामीणों में गुस्सा, कलेक्टर ऑफिस तक किया मार्च
नोटिस मिलने के बाद गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया। विरोध में ग्रामीणों ने वेल्लोर जिला कलेक्टर कार्यालय तक मार्च निकाला और जिला प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की।
वेल्लोर की जिला कलेक्टर वी.आर. सुब्बुलक्ष्मी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दरगाह के केयरटेकर एफ. सैयद साथम और ग्रामीणों से बातचीत की। प्रशासन ने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी ग्रामीण से किराया नहीं लिया जाएगा।
ग्रामीणों ने पेश किए दस्तावेज
गांववालों का कहना है कि वे चार पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं और उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि उन्होंने वॉटर टैक्स भी चुकाया है और जमीन पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, फिर भी उन्हें वक्फ की संपत्ति बताकर नोटिस थमाया गया।
पहले भी हो चुका है ऐसा विवाद
यह पहला मामला नहीं है जब वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले 2022 में तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचेंदुरई गांव में वक्फ बोर्ड ने लगभग 400 एकड़ जमीन पर दावा किया था, जिसमें एक चोल कालीन मंदिर भी शामिल था। हालांकि, उस मामले में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद विवाद सुलझा लिया गया था।
कटुकोल्लई गांव के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगा और उन्हें उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी जमीन पर किसी भी हाल में कब्जा नहीं छोड़ेंगे।




