गांजा तस्करी के दो आरोपियों को 15-15 साल की सजा, नशीली टैबलेट बेचने वाले युवक को 3 साल की कैद

राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के मामलों में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है। पहले मामले में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने गांजा तस्करी के दो आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे मामले में विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने नशीली टैबलेट बेचने के आरोपी युवक को 3 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी है।

पहला मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। जांच अधिकारी दिव्या शर्मा के अनुसार 30 मई 2021 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि केनाल रोड स्थित श्याम नगर इलाके में एक कार में सवार तीन युवक गांजा लेकर ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध कार को रोक लिया।

कार में मनीष सिंह, निखिल यादव और जितेंद्र दास सवार थे। पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपियों और वाहन की तलाशी ली। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मामले का चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

दूसरा मामला नशीली टैबलेट बेचने से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार 16 मार्च 2021 को कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक नशीला पदार्थ लेकर घूम रहा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर मामले की जांच की और 30 अप्रैल 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

अदालत के इन फैसलों को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे की तस्करी और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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