धान खरीदी में लापरवाही बरतने पर 2 पटवारी निलंबित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बलरामपुर। धान खरीदी कार्य में लापरवाही करने वाले दो पटवारियों के खिलाफ बलरामपुर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर ने तहसील रामचंद्रपुर में पदस्थ पटवारी बंधन राम और तहसील रामानुजगंज में पदस्थ पटवारी विजय यादव को निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश में बताया गया है कि धान खरीदी वर्ष 2025–26 के दौरान दोनों पटवारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन गंभीर रूप से लापरवाही से किया। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियमों के विपरीत पाया गया। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की और दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।

निलंबन अवधि में पटवारी बंधन राम का मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी तथा पटवारी विजय यादव का मुख्यालय तहसील कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी के समय सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य समय पर मिल सके। किसी भी अधिकारी की लापरवाही किसानों और सरकारी व्यवस्था दोनों को प्रभावित कर सकती है।

बलरामपुर प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटवारियों के निलंबन से अन्य अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी जिम्मेदारियों के निर्वहन में पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी अपेक्षित है।

पढ़े आदेश की कॉपी

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