TRUMP ने ICC पर प्रतिबंध लगाए, इजराइली PM नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट का विरोध

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। यह कदम इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ ICC द्वारा जारी अरेस्ट वारंट के बाद उठाया गया।
ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ICC के सदस्य नहीं हैं और इस कोर्ट की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। ट्रम्प ने ICC के अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति को फ्रीज करने और उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि इन व्यक्तियों के अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, और उन्हें वीजा नहीं मिलेगा।
नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया था। उन्होंने 4 फरवरी को व्हाइट हाउस में ट्रम्प से मुलाकात की और 6 फरवरी को अमेरिकी सांसदों से भी बात की थी। ICC ने 21 नवंबर को नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गाजा में युद्ध अपराध और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया था।
अमेरिकी संसद से बिल पास
10 जनवरी को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ICC पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित बिल को पास किया था। इस बिल में 243 सांसदों ने पक्ष में और 140 सांसदों ने विपक्ष में वोट किया था।
ICC की गिरफ्तारी शक्ति नहीं
ICC के पास गिरफ्तारी करने की कोई शक्ति नहीं है। यह कोर्ट केवल उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, जिन्होंने इसकी स्थापना के लिए किए गए रोम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
डोनाल्ड ट्रम्प ने 2020 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी ICC पर प्रतिबंध लगाए थे, जब ICC ने अफगानिस्तान और फिलिस्तीन में अमेरिका और इजराइल की गतिविधियों की जांच शुरू की थी। हालांकि, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये प्रतिबंध हटा लिए गए थे। आपको बता दे, कि ICC की स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग में है, और यह वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करता है। ICC के सदस्य देशों की संख्या 123 है, जिनमें ब्रिटेन, कनाडा, जापान और अन्य देशों शामिल हैं।





