तस्करी को कंट्रोल करने अब विदेश जाने वाला का रिकॉर्ड रखेगी केंद्र सरकार

दिल्ली। भारत सरकार विदेश जाने वालों यात्रियों का रिकॉर्ड अब रखेगी। यात्रियों से यात्रा के दौरान 19 तरह की जानकारियां ली जाएगी और इसे पांच साल तक स्टोर करके रखा जाएगा। यात्री कब, कहां, कैसे और क्यों? यात्रा कर रहा है।

ये सब जानकारियां अब यात्रियों को बतानी होगी। 1 अप्रैल से इन नए नियम को लागू करने की तैयारी है। इसके लिए सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दे, कि तस्करी की घटनओं को कम किया जा सके, इसलिए केंद्र सरकार ने यह निर्ण यलिया है। किसी भी व्यक्ति की विदेश यात्रा में संदिग्ध पैटर्न नजर आने पर तुरंत जांच शुरू की जा सकेगी।

जरूरत पड़ने पर इस डेटा को अन्य लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा सकेगा। - Dainik Bhaskar

नियम 2022 से, लेकिन लागू अब 

 

बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डेटा कलेक्शन का नियम 2022 से ही था, लेकिन अब इसे अनिवार्य किया जा रहा है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डेटा कलेक्शन का नियम 2022 से ही था, लेकिन अब इसे अनिवार्य किया जा रहा है। 

 

Show More
Follow Us on Our Social Media
Back to top button
जम्मू-कश्मीर में बारिश से अपडेट सोनम ने ही राजा को दिया था खाई में धक्का… आरोपियों ने बताई सच्चाई
जम्मू-कश्मीर में बारिश से अपडेट सोनम ने ही राजा को दिया था खाई में धक्का… आरोपियों ने बताई सच्चाई