निजी स्कूलों में RTE की तीसरी लॉटरी 19 अगस्त को, 6 हजार से ज्यादा सीटें खाली

रायपुर। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरी लॉटरी 19 अगस्त को निकाली जाएगी। इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार, जिन बच्चों का चयन पहले ही हो चुका है, उन्हें इस लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा। यह प्रक्रिया सिर्फ बचे हुए आवेदकों के बीच होगी और इसके लिए नए आवेदन की जरूरत नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि इस समय आरटीई के तहत लगभग 6,100 सीटें अभी भी खाली हैं। योजना का उद्देश्य है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर मिले, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो।

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