Corporation’s action: बिलासपुर में बैरनबाजी पर लगेगा ब्रेक, नियम तोड़े तो लगेगा जुर्माना

Corporation’s action: बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम की एमआईसी बैठक में मंगलवार को एक अहम निर्णय लिया गया, जिसके तहत बिजली के खंभों और डिवाइडरों पर लगाए जा रहे अवैध होर्डिंग्स पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया। इस निर्णय के 24 घंटे के भीतर ही निगम की कार्रवाई देखने को मिली। बुधवार को नगर निगम की टीम ने मंगला, वेयर हाउस और कोनी रोड क्षेत्रों में अवैध रूप से लगे पोस्टर-बैनर हटाते हुए चार लोगों पर कुल 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जुर्माना भुगतने वालों में भाजपा पार्षद ममता मिश्रा के पति अमित मिश्रा भी शामिल हैं, जिन पर नियमों के उल्लंघन के चलते 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोनी क्षेत्र में उनके जन्मदिन के बड़े-बड़े फ्लैक्स लगाए गए थे, जो बिना अनुमति के थे। फिलहाल, नगर निगम के द्वारा अब तक 1 लाख 20 हजार के ऊपर की जुर्माना वसूली कर ली है।
इसके अलावा, लोटस चिल्ड्रन हॉस्पिटल, युक्ति लिवर एंड गैस्ट्रो केयर समेत तीन निजी अस्पतालों पर भी अवैध विज्ञापन लगाने को लेकर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है। सभी संबंधितों को 24 घंटे के भीतर जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि अब से शहर में किसी भी तरह के राजनीतिक, सामाजिक या निजी प्रचार हेतु पोस्टर-बैनर लगाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रति बैनर 5000 रूपये जुर्माना वसूला जाएगा।





