शादी निकल गई, दर्जी ने नहीं सिला ब्लाउज; कोर्ट ने लगाया सात हजार का जुर्माना

अहमदाबाद। अहमदाबाद के उपभोक्ता न्यायालय ने एक अनोखे मामले में अहमदाबाद के एक दर्जी को दोषी करार देते हुए उस पर जुर्माना लगाया है।

मामला एक महिला ग्राहक का है, जिसने अपने ब्लाउज को समय पर तैयार न करने के चलते दर्जी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। महिला ने विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पारंपरिक ब्लाउज सिलवाने का ऑर्डर दिया था और इसके लिए 4,395 रुपये का भुगतान भी किया था। दर्जी को यह ब्लाउज 14 दिसंबर 2024 तक तैयार कर देना था, ताकि महिला 24 दिसंबर को होने वाली शादी में पहन सके।

हालांकि, निर्धारित तारीख बीत जाने के बावजूद दर्जी ने ब्लाउज नहीं दिया, जिससे महिला विवाह समारोह में हिस्सा नहीं ले सकी। इस पर नाराज होकर महिला ने दर्जी के खिलाफ अहमदाबाद उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज की। सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि दर्जी की लापरवाही और सेवा में कमी के कारण महिला को मानसिक पीड़ा और असुविधा का सामना करना पड़ा।

न्यायालय ने दर्जी को आदेश दिया कि वह महिला को ब्लाउज के लिए ली गई रकम ब्याज सहित लौटाए और साथ ही 7,000 रुपये का जुर्माना मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे के रूप में अदा करे। अदालत ने कहा कि ग्राहक के प्रति जिम्मेदारी निभाना हर सेवा प्रदाता का कर्तव्य है और किसी की व्यक्तिगत या सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े अवसरों को प्रभावित करना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।

यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवा में लापरवाही को हल्के में नहीं लिया जाएगा और दोषी सेवा प्रदाता को इसके परिणाम भुगतने होंगे।

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