करूर भगदड़ मामले की स्वतंत्र जांच पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ की स्वतंत्र जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। इस दर्दनाक घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार, जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ 13 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करेगी। याचिकाओं में घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

जहां अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की है, वहीं भाजपा नेता उमा आनंदन समेत कई अन्य लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है। यह घटना तमिलनाडु में भीड़ नियंत्रण की सबसे गंभीर विफलताओं में गिनी जा रही है और राजनीतिक आयोजनों में सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी आसरा गर्ग की अगुवाई में विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर जांच के आदेश दिए थे। हालांकि, सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने आगे सुनवाई से इनकार कर दिया था।

3 सितंबर के आदेश में हाईकोर्ट ने टीवीके के राजनीतिक नेतृत्व की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि घटना के बाद आयोजक और पार्टी के नेता स्थल से फरार हो गए। न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की एकल पीठ ने कहा था, “चौंकाने वाली बात यह है कि किसी ने भी कोई पछतावा नहीं दिखाया और न ही जिम्मेदारी स्वीकार की।”

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टी को तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुटना चाहिए था, क्योंकि भीड़ में कई बच्चे, महिलाएं और युवा फंस गए थे और अपनी जान गंवा बैठे।

इस फैसले से तय होगा कि करूर भगदड़ की जांच किस एजेंसी द्वारा की जाएगी और भविष्य में ऐसे आयोजनों में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

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