पत्नी की हत्या कर किए शव के टुकड़े, आरोपी को उम्रकैद

NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, नकली नोट छापने का सामान भी मिला

बिलासपुर। बिलासपुर की विशेष एनआईए अदालत ने पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े करने और नकली नोट छापने के मामले में आरोपी पवन सिंह ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या, साक्ष्य मिटाने और नकली नोट रखने के आरोपों में अलग-अलग सजा सुनाते हुए मामले को बेहद क्रूर और गंभीर बताया। फैसला विशेष न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी की अदालत ने सुनाया।

मामला 2 मार्च 2023 का है। एंटी क्राइम यूनिट को सूचना मिली थी कि उसलापुर स्थित गीतांजलि कॉलोनी फेस-1 में नकली नोट छापे जा रहे हैं। पुलिस जब आरोपी पवन सिंह ठाकुर के घर पहुंची तो वहां एक पानी की टंकी से महिला का शव बरामद हुआ। शव पॉलीथिन में पैक कर पांच टुकड़ों में रखा गया था। बाद में मृतका की पहचान आरोपी की पत्नी सती साहू के रूप में हुई।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने हत्या कर दी। शव ठिकाने लगाने के लिए उसने बाजार से पानी की टंकी और कटर मशीन खरीदी। आरोपी ने शव के हाथ-पैर और धड़ अलग-अलग काटकर पैक किए और टंकी में छिपा दिया। वह करीब दो महीने तक लोगों को पत्नी के घर छोड़कर जाने की बात कहता रहा।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकली नोट बनाने का सामान, कलर प्रिंटर, कार्टिज, जेरॉक्स पेपर, 200 और 500 रुपए के नकली नोट समेत अन्य सामग्री बरामद की। आरोपी ने बताया कि उसने रायगढ़ और जांजगीर के युवकों से नकली नोट बनाना सीखा था।

अदालत ने फैसले में कहा कि यह अपराध समाज में भय और असुरक्षा पैदा करने वाला है। कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 के तहत उम्रकैद और अन्य धाराओं में पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही मृतका के दो नाबालिग बच्चों को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा देने की अनुशंसा भी की गई है।

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