Teacher Recruitment Controversy: हाईकोर्ट का नया आदेश, अब काउंसलिंग में बीएड डिग्रीधारी भी होंगे शामिल

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को 10 फरवरी से होने वाली काउंसलिंग में डीएड डिप्लोमा रखने वाले बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को शामिल करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन से चार सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा है। इसके तहत अब वे अभ्यर्थी जो अपनी डीएड डिप्लोमा की जानकारी आवेदन में नहीं दे पाए थे, उन्हें काउंसलिंग में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

बीएड डिग्रीधारी ने लगाई थी याचिका

बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों ने अब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि उन्होंने बीएड के साथ डीएड भी किया है, लेकिन आवेदन में इसे नहीं बताया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि काउंसलिंग में इन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन मेरिट पर कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा।

काउंसलिंग की नई तारीख

पहले 5 फरवरी से काउंसलिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 फरवरी कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।

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