Tax Saving: सेक्शन 80C के तहत कैसे बचा सकते हैं ₹1.5 लाख तक का इनकम टैक्स

Tax Saving(सेक्शन 80C क्या है?): पुरानी आयकर व्यवस्था में सेक्शन 80C एक ऐसा प्रावधान है जो आपको अधिकतम ₹1.5 लाख तक के निवेश पर कर छूट का लाभ देता है। यह व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए उपलब्ध है।

सेक्शन 80C के तहत कौन-कौन से निवेश विकल्प हैं?

आप निम्न माध्यमों से निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं:

निवेश विकल्पविवरण
जीवन बीमा प्रीमियमआपके द्वारा भुगतान किए गए जीवन बीमा प्रीमियम
EPF (कर्मचारी भविष्य निधि)आपके वेतन से कटौती या स्वैच्छिक योगदान
VPF (स्वैच्छिक भविष्य निधि)EPF में अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान
PPF (सार्वजनिक भविष्य निधि)सरकारी योजना में लंबी अवधि का निवेश (15 वर्ष)
ELSS (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम)म्यूचुअल फंड में निवेश (3 वर्ष का लॉक-इन)
सुकन्या समृद्धि योजनाबेटियों के लिए सरकारी बचत योजना
टैक्स सेवर FD5 वर्ष के लिए लॉक-इन के साथ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट
NSC (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र)डाकघर में 5 वर्ष की अवधि का निवेश
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए
ULIPबीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान
बच्चों की ट्यूशन फीसअधिकतम 2 बच्चों की स्कूल फीस (ट्यूशन फीस)
होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंटघर के लोन की मूल राशि का पुनर्भुगतान
नाबार्ड बॉन्डग्रामीण विकास के लिए बॉन्ड
चुनिंदा इक्विटी शेयरकुछ विशिष्ट शेयरों में निवेश

संबंधित सेक्शन और अतिरिक्त बचत के अवसर

सेक्शन 80CCC

  • LIC या अन्य बीमा कंपनियों की पेंशन योजनाओं में निवेश पर मिलती है छूट
  • एन्युइटी (पेंशन) प्लान होना चाहिए
  • मिलने वाली पेंशन या सरेंडर वैल्यू पर टैक्स देना पड़ता है

सेक्शन 80CCD

सेक्शन 80CCD1

  • राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में स्वयं के योगदान पर छूट
  • वेतनभोगी कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% तक (अधिकतम ₹1.5 लाख) जमा कर सकते हैं

महत्वपूर्ण: सेक्शन 80C + 80CCC + 80CCD1 के तहत कुल मिलाकर अधिकतम ₹1.5 लाख तक ही कटौती मिलती है।

सेक्शन 80CCD(1B)

  • NPS में अतिरिक्त ₹50,000 तक के निवेश पर अतिरिक्त कर छूट
  • यह ₹1.5 लाख की सीमा के ऊपर अतिरिक्त लाभ है

सेक्शन 80CCD2

  • नियोक्ता द्वारा NPS में किए गए योगदान पर कर छूट
  • वेतन का 10% तक की राशि पर लाभ मिलता है
  • नई कर व्यवस्था में भी यह छूट उपलब्ध है

याद रखने योग्य बिंदु

  • समय सीमा: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निवेश 31 मार्च 2025 तक किया जा सकता है
  • पुरानी कर व्यवस्था: यह छूट मुख्य रूप से पुरानी आयकर व्यवस्था में लाभदायक है
  • NPS लाभ: NPS में निवेश करके आप कुल ₹2 लाख तक की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं (₹1.5 लाख + ₹50,000)
  • NPS परिपक्वता: NPS से मिलने वाली 60% एकमुश्त राशि कर मुक्त है, लेकिन मासिक पेंशन पर कर देना होगा

निवेश और कर योजना अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप करें। सही निवेश विकल्प चुनकर आप न केवल टैक्स बचाएंगे बल्कि अपना वित्तीय भविष्य भी सुरक्षित करेंगे।

Show More
Follow Us on Our Social Media
Back to top button
जम्मू-कश्मीर में बारिश से अपडेट सोनम ने ही राजा को दिया था खाई में धक्का… आरोपियों ने बताई सच्चाई
जम्मू-कश्मीर में बारिश से अपडेट सोनम ने ही राजा को दिया था खाई में धक्का… आरोपियों ने बताई सच्चाई