वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: तीन संशोधनों पर लगी रोक, बाकी लागू रहेंगे

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन कानून पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कानून को पूरी तरह रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन तीन प्रावधानों पर अंतिम निर्णय आने तक स्टे लगा दिया। सबसे अहम फैसला यह रहा कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित होगी।

CJI बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। साथ ही, राज्य बोर्ड का CEO मुस्लिम समुदाय से ही नियुक्त करने की कोशिश की जाएगी। कोर्ट ने माना कि यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप को रोकने के लिए जरूरी है। तीसरा अहम आदेश यह दिया गया कि वक्फ बनाने के लिए 5 साल से मुस्लिम होने की शर्त पर फिलहाल रोक रहेगी। अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें नियम नहीं बनातीं, यह प्रावधान लागू नहीं हो सकता।

इसके अलावा, कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की स्थिति तय करने और सरकारी जमीन घोषित करने का अधिकार अधिकारियों को देने वाले धारा 3C पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार केवल वक्फ ट्रिब्यूनल और उसके बाद हाईकोर्ट की अपील प्रक्रिया से तय होगा। हालांकि, वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिखित प्रावधान को बरकरार रखा गया, क्योंकि यह पहले से ही पुराने कानूनों में मौजूद था।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बिना चर्चा के कानून बनने से कोर्ट को दखल देना पड़ता है। वहीं, बीजेपी सांसद और JPC चेयरमैन जगदंबिका पाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि संसद से पास हुआ कानून वैध है। यह आदेश AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत पांच याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है।

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