सुप्रीम कोर्ट का आदेश : अब सरपंच पति नहीं कर सकते पंचायत का काम, होगी सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली: मशहूर वेब सीरीज ‘पंचायत’ तो आपने देखी ही होगी, जिसमें दिखाया गया है कि एक गांव के अंदर किस तरह पंचायती दफ्तर चलता है. साथ ही मंजू देवी जो गांव की प्रधान हैं, उनके पति पूरे गांव में खुद को प्रधान के तौर पर पेश करते हैं. ऐसे ना सिर्फ फिल्मों में होता है, बल्कि असल जिंदगी में भी होता है. अक्सर देखा गया है कि जहां पर महिला प्रधान होती है वहां उनके पति ‘प्रधानी’ की चौड़ में घूमते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा.

पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं की जगह उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों के काम करने की प्रथा, जिसे आमतौर पर ‘सरपंच पति’, ‘मुखिया पति’ या ‘प्रधान पति’ कहा जाता है. हालांकि अब इस प्रथा को रोकने के लिए केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) की एक सलाहकार समिति ने सख्त फैसला लेते हुए सजा देने की की सिफारिश की है.

समिति ने सुझाव दिया है कि अगर किसी मामले में प्रॉक्सी नेतृत्व (कथित महिला प्रतिनिधि की जगह किसी पुरुष का शासन) साबित होता है, तो ऐसे मामले में सख्त सजा दी जानी चाहिए. साथ ही इस प्रथा को खत्म करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र की जरूरत है, जिसमें हेल्पलाइन और महिला निगरानी समितियों के जरिए खुफिया शिकायतों का प्रावधान हो. इसके अलावा जो भी व्यक्ति ऐसे मामलों की जानकारी देगा और वह साबित हो जाएगा, उसे इनाम देने की भी सिफारिश की गई है.

इस विषय पर बनी रिपोर्ट को हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव को सौंपा गया. रिपोर्ट में प्रॉक्सी शासन को रोकने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, नेतृत्व विकास और निगरानी करने वाले सिस्टम को मजबूत करना. समिति का गठन सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जुलाई में दिए गए एक आदेश के बाद किया गया था. इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 14 राज्यों में चार बड़े रीजनल वर्कशॉप आयोजित किए गए, जिसमें राज्य सरकारों के साथ गहन चर्चा की गई.

 

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