नोएडा में क्रिसमस और न्यू ईयर आयोजनों पर सख्ती, बिना अनुमति किसी भी पार्टी पर रोक

क्रिसमस और नववर्ष 2026 के मद्देनजर नोएडा प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिलाधिकारी ने बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार की पार्टी या सार्वजनिक आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जारी निर्देशों के अनुसार होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क, मैरिज लॉन, फार्म हाउस और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति आयोजित किसी भी कार्यक्रम को मौके पर ही बंद कराया जाएगा और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन ने यह भी बताया है कि अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। आयोजक निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित विभागों द्वारा आवेदन की जांच के बाद ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी, ताकि आयोजन सुरक्षित और नियमों के अनुसार हो सकें।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले भर में विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार गश्त और निरीक्षण करेंगी। यदि कहीं बिना अनुमति पार्टी, डीजे, मेला या अन्य मनोरंजन गतिविधियां संचालित होती पाई गईं, तो उन्हें तुरंत बंद कराया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि बड़े आयोजनों के दौरान आगजनी, भगदड़ और अन्य दुर्घटनाओं की आशंका रहती है, इसी को ध्यान में रखते हुए सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है। आयोजकों को अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, आपातकालीन निकास और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा।
प्रशासन ने नागरिकों और आयोजकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से क्रिसमस और नववर्ष का जश्न मनाएं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।





