स्कूल-कॉलेज के पास तंबाकू बिक्री पर सख्ती, रायगढ़ में 31 मार्च तक चलेगा विशेष अभियान

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संयुक्त समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।
बैठक में तय किया गया कि स्कूलों और महाविद्यालयों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसकी समयसीमा 31 मार्च तक तय की गई है।
प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर नजर रखने और तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर निगरानी बढ़ाने और बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाइयां बेचने पर रोक लगाने पर भी जोर दिया गया है।
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एजुकेशन, इंजीनियरिंग और एनफोर्समेंट के तहत ‘3E फॉर्मूला’ पर काम करने का निर्णय लिया गया है। ब्लैक स्पॉट की पहचान कर वहां सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष कार्रवाई करने, दुपहिया चालकों के लिए हेलमेट और चारपहिया चालकों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लागू कराने पर भी बल दिया गया है।
अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने और समय पर सूचना साझा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी बड़ी घटना को पहले ही रोका जा सके। इसके अलावा आवारा मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और हिट-एंड-रन मामलों की रोकथाम पर भी चर्चा की गई।
प्रशासन का कहना है कि इन सख्त कदमों से जिले में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।





