शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को झटका, स्पेशल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रायपुर की विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी।
चैतन्य बघेल की ओर से रायपुर जिला न्यायालय की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका तकनीकी आधार पर खारिज करते हुए नया आवेदन दाखिल करने की सलाह दी थी।
ईओडब्ल्यू पहले ही चैतन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर चुका है और अब गिरफ्तारी की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में भी गरमाहट है और भाजपा-कांग्रेस एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं।





