‘गद्दार’ टिप्पणी मामले में कुणाल कामरा को हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

बॉम्बे:स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ‘गद्दार’ कहने पर दर्ज की गई एफआईआर में कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका को भी स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि कोर्ट ने मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
यह मामला तब शुरू हुआ जब कुणाल कामरा ने मुंबई में एक शो के दौरान ‘दिल तो पागल है’ फिल्म के गाने की पैरोडी करते हुए बिना शिंदे का नाम लिए उन्हें ‘गद्दार’ कहा था। इस वीडियो के वायरल होते ही शिवसेना (शिंदे गुट) ने नाराज़गी जताई और विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। मामला बढ़ता देख, कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया।
कोर्ट ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस जांच करना चाहती है, तो उन्हें चेन्नई में जाकर पूछताछ करनी होगी, क्योंकि कामरा का निवास स्थान तमिलनाडु है। कोर्ट ने पहले उन्हें 16 अप्रैल को अंतरिम सुरक्षा दी थी, जिसे अब स्थायी कर दिया गया है।
कामरा ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो माफी नहीं मांगेंगे, चाहे जो भी हो। इस पूरे मामले में उन्हें शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत का समर्थन भी मिला।
यह विवाद इतना बढ़ा कि जहां शो की शूटिंग हुई थी, उस स्टूडियो में तोड़फोड़ तक की गई। इसके बाद पुलिस ने कामरा पर केस दर्ज किया था।
अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद, कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन जांच अभी भी जारी रहेगी।





