रायपुर से सारंगढ़ हाईवे निर्माण: कलेक्टर ने जमीन खरीदी-बिक्री पर लगाई रोक

रायपुर। रायपुर से सारंगढ़ के बीच नेशनल हाईवे 130 यी को फोरलेन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

रायपुर जिले में करीब 51 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है। निर्माण कार्य की पारदर्शिता और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए रायपुर कलेक्टर ने अहम निर्णय लिया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर हाईवे से लगे क्षेत्रों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। जमीन के अवैध लेनदेन को रोकने के लिए प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों में अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है।

रोक लगाए गए गांवों में धरसींवा तहसील के निमोरा-1, घनेली-1, रांवाभाठा, सिलतरा, गिरौद, टेकारी, परसुलीडीह बड़ौदा, दोंदेखुर्द, दोंदेकला, मटिया, जरौदा निलजा, सारागांव शामिल हैं। वहीं रायपुर तहसील के आमासिवनी, मंदिरहसौद तहसील के सेमरिया-2, नरदहा, खरोरा तहसील के बरौंदा, कुर्रा, बंगोली, मुर्रा, नारघा, माठ, बुडेरा, केवराडीह, केसला, सिर्री, कनकी, पाड़ाभाठ, खपरीडीह खुर्द, और आरंग तहसील के भैंसा, भठिया, खोरसी, खैरा गांवों में भी रोक लागू की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

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