चेन पुलिंग पर डिटेंशन चार्ज वसूलेगा रेलवे, प्रति मिनट ठहराव पर 8 हजार रुपया जुर्माना…

भोपाल। अब ट्रेन रोकने के लिए चेन पुलिंग करना यात्रियों को महंगा पड़ेगा। रेलवे ने बिना गंभीर वजह के चेन पुलिंग करने वालों से जुर्माना वसूलने का नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत जुर्माने की राशि तो पहले से 500 रुपये थी, लेकिन अब इसके साथ ट्रेन के ठहराव का खर्च भी जोड़ा जाएगा।

यह खर्च अब एक मिनट के लिए 8,000 रुपये के हिसाब से लिया जाएगा। इससे अगर ट्रेन 5 मिनट भी रुकी तो यात्री को 40,500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इस नए नियम का मकसद चेन पुलिंग को रोकना और ट्रेन समय पर चलाना है, क्योंकि इससे न केवल ट्रेन की गति रुकती है, बल्कि रेलवे को भी भारी नुकसान होता है।

क्या है नया नियम?

रेलवे अधिकारियों के अनुसार बिना किसी गंभीर कारण के चेन पुलिंग करने पर 500 रुपये जुर्माना वसूलने के अलावा अब ट्रेन के ठहराव का खर्च भी लिया जाएगा। यह डिटेंशन चार्ज आठ हजार रुपये प्रति मिनट के हिसाब से लिया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर ट्रेन 5 मिनट रुकी, तो यात्री को 40,500 रुपये (500 रुपये जुर्माना और 40,000 रुपये डिटेंशन चार्ज) देने होंगे। इसी तरह अगर ट्रेन 10 मिनट रुकी, तो यह जुर्माना बढ़कर 80,500 रुपये तक जा सकता है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि चेन पुलिंग से ट्रेन को दोबारा शुरू करने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है और कभी-कभी यह समय 10 मिनट तक भी बढ़ सकता है। इस कारण से न सिर्फ ट्रेनें देर से चलती हैं, बल्कि रेलवे को आर्थिक नुकसान भी होता है।

चेन पुलिंग के दौरान उठाए गए और कदम

रेलवे ने यह भी कहा है कि चेन पुलिंग के दौरान कई बार यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगते हैं। अब नई व्यवस्था के तहत, चेन पुलिंग के दौरान उतरने या चढ़ने की कोशिश करने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे यात्रियों से अनुरोध कर रहा है कि यदि चेन पुलिंग होती है, तो कोई भी यात्री ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करे।

किन कारणों से चेन पुलिंग पर जुर्माना नहीं लगेगा?

हालांकि, रेलवे ने यह भी साफ किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में चेन पुलिंग पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। अगर यात्री की जान को खतरा हो, जैसे वह गिरने की स्थिति में हो और दुर्घटना से बचने के लिए चेन पुलिंग की जाए, तो इस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

इसके अलावा, अगर 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे या 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ट्रेन से छूट जाए, तो यह साबित होने पर चेन पुलिंग की जा सकती है, लेकिन केवल अगर यह साबित हो कि उस व्यक्ति का ट्रेन में चढ़ना जरूरी था।

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