Principal suspended: निर्वाचन अधिकारी ने प्रधान पाठक को किया निलंबित, चुनाव कार्य में बाधा डालने का आरोप

Principal suspended (बलौदाबाजार) : मतदान केंद्र संचालन व निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रधान पाठक क़ो निलंबित किया है। निलंबन आदेश में लिखा है कि वर्तमान समय में नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 की प्रक्रिया प्रभावशील है जिसके अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला माता देवालय भाटापारा को मतदान केन्द्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।
23.01.2025 को अतिरिक्त कलेक्टर के कार्यालय में नाम – निर्देशन पत्र लिये जा रहे है उसी दौरान जसमीन राजसिंह, प्रधान पाठक के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर उनके विद्यालय में मतदान केन्द्र के रूप में अधिसूचित किये जाने पर दुर्व्यवहार करते हुए उक्त मतदान केन्द्र में निर्वाचन नहीं होने देने की बात की गई एवं रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ दुर्व्यवहार किया गया है जो कि उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के विपरीत होने से दण्डनीय है।
निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं उच्च अधिकारियों से दुर्व्यवहार करने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) (क) के तहत जसमीन राजसिंह, प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सिमगा में नियत किया जाता है।





