Periyar River: पेरियार नदी प्रदूषित होने के अधिकारी होंगे जिम्मेदार: हाईकोर्ट 

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने पेरियार नदी के प्रदूषण पर गंभीर टिप्पणी करते हुए अधिकारियों को प्रदूषण रोकने का निर्देश दिया है। न्यायालय में जज ने कहा, कि अधिकारी यदि सख्ती नहीं करते, तो नदी में प्रदूषण के जिम्मेदार वे होंगे। यह आदेश डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष केएसआर मेनन और अन्य द्वारा दायर शिकायत पर दिया गया।

न्यायमूर्ति देवान रामचंद्रन और एम.बी. स्नेहलता की पीठ ने कहा कि पिछले एक महीने में पेरियार नदी में प्रदूषण रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि पेरियार नदी में प्रदूषण कैसे रोका जाएगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो इसे अधिकारियों की लापरवाही के रूप में देखा जाएगा।

पेरियार नदी कोषी शहर के लोगों के लिए प्रमुख जल स्रोत है और यहां प्रदूषण के कारण बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत हो चुकी है। कोर्ट में इस मामले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। पेरियार में प्रदूषण की समस्या कई सालों से बनी हुई है और इससे नदी के पानी का रंग बदलने और मछलियों की मौत जैसी घटनाएं सामने आई हैं।

 

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