छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलना अब होगा आसान

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत पेट्रोल पंप खोलने के लिए अब राज्य लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है और अब वे केवल केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में पेट्रोल पंप खोल सकेंगे।
पहले पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर और राज्य खाद्य विभाग से अनुमति लेनी होती थी। इसके अलावा, हर साल या तीन साल में लाइसेंस का नवीनीकरण भी कराना पड़ता था। यह प्रक्रिया समय, पैसा और कागजी काम में उलझन पैदा करती थी। अब राज्य सरकार ने यह दोहरी प्रक्रिया खत्म कर दी है, जिससे व्यापारियों को फायदा होगा और उन्हें किसी प्रकार की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले को छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। उनका कहना है कि इससे खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में ईंधन आपूर्ति सुलभ होगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।





