रायपुर संडे बाजार में केवल स्थानीय फेरीवालों को अनुमति, बाहर के व्यापारियों पर रोक

रायपुर के मौदहापारा में लगने वाले संडे बाजार को लेकर नगर निगम ने नए नियम लागू किए हैं। अब बाजार में दुकान लगाने वाले सभी फेरीवालों के लिए वैध पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। बिना आईडी के किसी को भी व्यवसाय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाजार को व्यवस्थित किया जाए, सड़क यातायात सुगम बनाया जाए और केवल स्थानीय फेरीवालों को ही दुकान लगाने की अनुमति मिले। बाहर से आने वाले व्यापारियों को अब बाजार में व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी।

सभी दुकानदारों को तय की गई व्हाइट लाइन के भीतर ही बैठना होगा और बाजार का दायरा सीमित किया जाएगा ताकि सड़क पर जाम और अव्यवस्था न हो। इसके साथ ही शहर के गेंट्री गेट के दोनों छोर पर दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे और अनुबंध की शर्तों का पालन कड़ाई से कराया जाएगा।

नगर निगम, बाजार विभाग, यातायात पुलिस और जोन-2 की संयुक्त टीम फेरीवालों की बैठक लेकर नए नियमों की जानकारी देगी। महापौर ने स्पष्ट कहा है कि संडे बाजार की व्यवस्था के साथ चलेगा, किसी भी तरह की मनमर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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