रक्षाबंधन के दिन थाने की दहलीज पर भाई ने की थी बहन की हत्या… अब कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी के साथ सुनाई उम्रकैद

मनावर। थाना परिसर के समीप मंदिर के पास रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन की बेरहमी से हत्या करने वाले दीपक वर्मा को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। थाना परिसर में हुई इस जघन्य हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र नकवाल ने दीपक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

रक्षाबंधन के दिन 14 अगस्त 2019 को दीपक पुत्र बलराम वर्मा ने अपनी छोटी बहन दीपिका की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। यह घटना उस समय हुई, जब दीपिका अपने माता-पिता और पति के साथ विवाद सुलझाने मनावर थाना परिसर के समीप स्थित मंदिर पहुंची थीं।

इसलिए बहन के खिलाफ भाई के सिर पर सवार हुआ था खून

  • दीपिका ने अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने का निर्णय लिया था, जो दीपक को नागवार गुजरा। गुस्से में उसने थाने की चौखट पर सभी के सामने दीपिका पर चाकू से हमला कर दिया।
  • घटना के बाद घायल दीपिका को जिला अस्पताल और इंदौर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दीपक को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया था।
  • न्यायालय ने अभियुक्त दीपक वर्मा को हत्या के विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। सजा सुनाते समय कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां भी की।

जज बोले- यह ऑनर किलिंग का घिनौना

कोर्ट ने इस हत्या को ऑनर किलिंग का घिनौना मामला बताते हुए कहा कि अपराधी का कृत्य न केवल समाज के लिए शर्मनाक है, बल्कि यह कानून और पुलिस की उपस्थिति का भी अपमान है। अपराधी ने दिनदहाड़े सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में पुलिस और कानून की परवाह किए बिना इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।

यह दिखाता है कि उसके मन में समाज और कानून का कोई भय नहीं था। यह निर्णय ऑनर किलिंग जैसे अपराधों के विरुद्ध समाज को एक कड़ा संदेश देता है।

कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच या मान्यताओं के आधार पर किसी की जान लेने का हकदार नहीं है। यह न्याय का एक उदाहरण है, जो दिखाता है कि कानून सभी के लिए समान है और अपराधियों को सजा अवश्य मिलेगी।

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