शराब घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट से भूपेश बघेल और बेटे को राहत नहीं, हाईकोर्ट जाने को कहा

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची ने साफ कहा कि भूपेश और चैतन्य बघेल ने एक ही याचिका में कई मांगे कर दी हैं – जैसे कि पीएमएलए कानून को चुनौती देना और साथ ही जमानत भी मांगना, जो कानूनी तौर पर ठीक नहीं है।

कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि सामान्य लोग पहले हाईकोर्ट जाते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा नेता होता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा – “अगर हम हर मामले की सुनवाई करेंगे तो हाईकोर्ट और बाकी अदालतों की जरूरत ही क्या रह जाएगी? आम आदमी को फिर न्याय कैसे मिलेगा?”

सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि अगर चैतन्य बघेल को जमानत चाहिए, तो वो हाईकोर्ट में याचिका डालें, और हाईकोर्ट को कहा गया कि उस पर जल्दी सुनवाई की जाए। साथ ही, पीएमएलए की धारा 50 और 63 को चुनौती देने के लिए अलग याचिका दाखिल करने को कहा।

इस तरह, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अंतरिम राहत नहीं दी और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी।

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