कमर्शियल एलपीजी पर नई पाबंदी, अब पिछले महीने की खपत के 20% तक ही मिलेगी गैस

रायपुर। प्रदेश में गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने कमर्शियल एलपीजी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों और प्रतिष्ठानों को पिछले महीने की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही एलपीजी उपलब्ध कराया जाएगा।

यह निर्णय खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले की अध्यक्षता में ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में एलपीजी की उपलब्धता, वितरण प्रणाली और उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।

रिफिल बुकिंग के लिए तय समय

बैठक में निर्देश दिए गए कि शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके।

सुरक्षा और शिकायत निवारण के निर्देश

जिला प्रशासन को एलपीजी वितरकों के कार्यालय और गोदामों में पुलिस और होमगार्ड की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति न बने। साथ ही वितरकों को अपने फोन नंबर सक्रिय रखने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान करने को कहा गया है।

इन संस्थानों को प्राथमिकता

उपलब्ध स्टॉक के आधार पर शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सैन्य और अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार इकाइयां और रेस्टोरेंट को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अधिकारी भी मौजूद रहे।

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