4 अक्टूबर से उसी दिन क्लियर होंगे चेक, आरबीआई की नई गाइडलाइंस लागू

रायपुर/दिल्ली। चेक से लेन-देन करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब 4 अक्टूबर से जमा किया गया हर चेक उसी दिन क्लियर हो जाएगा। पहले चेक क्लियर होने में एक से दो दिन का समय लगता था।
एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 4 अक्टूबर से चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे। हालांकि, उन्होंने ग्राहकों से आग्रह किया है कि चेक बाउंस से बचने के लिए खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें और चेक की सभी जानकारी सही-सही भरें।
आरबीआई ने बताया कि यह नई व्यवस्था दो चरणों में लागू होगी। पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक चलेगा और दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 के बाद लागू होगा। इस दौरान चेक को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कैन कर क्लियरिंग हाउस भेजा जाएगा और राशि अदा करने वाला बैंक शाम 7 बजे तक इसकी पुष्टि करेगा।
नई प्रणाली में हर चेक के लिए एक तय समय सीमा होगी, जिसमें बैंक को कॉन्फर्मेशन देना अनिवार्य होगा। साथ ही, सुरक्षा के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम भी लागू रहेगा। इसके तहत 50 हजार रुपये से अधिक के चेक जमा करने पर खाताधारकों को 24 घंटे पहले बैंक को चेक से जुड़ी जानकारी (जैसे खाता संख्या, चेक नंबर, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम) देना होगा।
इस बदलाव से ग्राहकों को तेज और सुरक्षित भुगतान की सुविधा मिलेगी।





