1 अप्रैल से GST और इनकम टैक्स के नए नियम लागू, व्यापारियों और करदाताओं के लिए बड़े बदलाव

रायपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2026-27 में की गई कर संबंधी घोषणाओं पर 1 अप्रैल से अमल शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वाइस चेयरमैन सीए चेतन तरवानी ने नए टैक्स नियमों को लेकर व्यापारियों और करदाताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
GST और व्यापार से जुड़े बदलाव
नए वित्तीय वर्ष के साथ व्यापारियों को नई इनवॉइस सीरीज शुरू करनी होगी। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उनके लिए ई-इनवॉइस अनिवार्य कर दिया गया है। छोटे व्यापारियों के लिए QRMP योजना चुनने या बदलने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है।
TCS में बदलाव
लिकर, स्क्रैप और मिनरल्स पर TCS 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है, जबकि तेंदूपत्ता पर TCS 5% से घटाकर 2% किया गया है। विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजने पर TCS 2% लगेगा और ओवरसीज टूर पैकेज पर भी TCS 2% कर दिया गया है।
इनकम टैक्स में बदलाव
1 अप्रैल से इक्विटी फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर STT बढ़ा दिया गया है, जिससे डेरिवेटिव ट्रेडिंग महंगी होगी। वहीं बायबैक टैक्सेशन में बदलाव करते हुए अब इसे कैपिटल गेन के रूप में टैक्स किया जाएगा।
सीए चेतन तरवानी ने करदाताओं और व्यापारियों को सलाह दी है कि वे अपने अकाउंट सिस्टम और टैक्स प्लानिंग को नए नियमों के अनुसार अपडेट करें, ताकि ब्याज और दंड से बचा जा सके।





