CG:8 मार्च को लगेगी नेशनल लोक अदालत, आपसी सुलह से होंगे मामलों के समाधान

CG:सारंगढ़-बिलाईगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में 8 मार्च, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों तक में लगेगी। इसमें राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा आपसी सुलह से किया जाएगा।
क्या है लोक अदालत?
लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां बिना अधिक कानूनी प्रक्रियाओं और लंबी अदालत की तारीखों के मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया जाता है। इससे लोगों को समय और पैसे दोनों की बचत होती है।
कौन-कौन से मामले हल होंगे?
लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों का निपटारा किया जाएगा—
दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण
चेक बाउंस के मामले
बैंक रिकवरी (प्री-लिटिगेशन) प्रकरण
मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े मामले
मेंटेनेन्स (भरण-पोषण) से संबंधित प्रकरण
परिवार न्यायालय से जुड़े मामले
श्रमिक प्रकरण
जमीन विवाद से संबंधित मामले
बिजली, पानी, टेलीफोन और संपत्ति कर के मामले
राजस्व प्रकरण
कहां संपर्क करें?
नेशनल लोक अदालत से जुड़ी जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, माननीय न्यायालय, राजस्व विभाग (कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार), पुलिस विभाग, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल, विद्युत विभाग और सभी बैंकों से भी जानकारी ली जा सकती है।
कैसे होगा निपटारा?
लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवाद का हल निकाला जाएगा। इससे लोगों को जल्दी और सस्ते में न्याय मिलने का लाभ मिलेगा।
क्यों जरूरी है लोक अदालत?
लोक अदालत के माध्यम से छोटे-बड़े मामलों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसमें कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगती और अगर समझौता हो जाता है, तो फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं होती। इसलिए, अगर आपका कोई मामला लोक अदालत में रखा गया है, तो इसका लाभ जरूर उठाएं।