खैरागढ़ में बड़ा प्रशासनिक फैसला: कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर दायरे को “शांति क्षेत्र” घोषित, धरना-प्रदर्शन पर रोक

खैरागढ़। खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिले में अब कलेक्ट्रेट के आसपास कोई भी धरना, प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं हो सकेगी। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी इन्द्रजीत चंद्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर के दायरे को “शांति क्षेत्र” घोषित किया है।
नए आदेश के अनुसार, इस क्षेत्र में लाउडस्पीकर का उपयोग, जुलूस निकालना या विरोध प्रदर्शन करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, बिना अनुमति पांच से अधिक लोगों का एक साथ इकट्ठा होना भी मना होगा।
कलेक्टर ने बताया कि कलेक्ट्रेट के आसपास कई सरकारी दफ्तर हैं, जहाँ महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों का लगातार आना-जाना होता है। ऐसे में प्रदर्शन या भीड़ जुटने से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ती है और सरकारी कामकाज प्रभावित होता है। इसी कारण यह फैसला लिया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि लाठी, डंडा, तलवार, चाकू, तीर-धनुष जैसे हथियार लेकर सार्वजनिक जगहों पर जाना सख्त मना होगा।
अगर किसी व्यक्ति या संगठन को कोई कार्यक्रम करना है तो उन्हें कम से कम 48 घंटे पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा कार्यक्रम को अवैध माना जाएगा।





