शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल की जमानत पर फैसला कल, कोर्ट ने रखा निर्णय सुरक्षित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चैतन्य ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के विशेष कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जिस पर अब कल फैसला सुनाया जाएगा।
चैतन्य बघेल 18 जुलाई से जेल में हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट उन्हें “जेल या बेल” में से क्या फैसला देती है।
ईडी की जांच के अनुसार, यह मामला 2019 से 2022 के बीच हुए कथित शराब घोटाले और उससे जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से संबंधित है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसमें लगभग ₹2,161 करोड़ के वित्तीय लेन-देन हुए।
ईडी का कहना है कि इस दौरान एक “सिंडिकेट” तैयार किया गया था, जिसमें आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी, देशी शराब ठेकेदार और कारोबारी साझेदार शामिल थे। इनकी मिलीभगत से सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।
अब इस पूरे मामले में कल कोर्ट का फैसला आने वाला है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार है।





