पेंड्रा में नाबालिग से गैंगरेप करने वाले दो युवकों को उम्रकैद

पेंड्रा। थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने दोनों आरोपियों — गंगाराम चौधरी (20 वर्ष) और नरेश चौधरी (18 वर्ष) को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले की शुरुआत उस समय हुई जब नाबालिग छात्रा एक शादी में शामिल होने पेंड्रा आई थी। उसी दौरान दोनों आरोपियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब परिजनों ने बच्ची को संदिग्ध हालत में देखा, तो तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और पेंड्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चार्जशीट पेश की। मामले की जांच निरीक्षक नवीन कुमार बोरकर ने की और अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने अदालत में पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376(2)(ढ), और 323 के तहत दोषी मानते हुए यह सख्त सजा सुनाई।

यह फैसला उन सभी मामलों के लिए एक सख्त संदेश है, जो बेटियों की गरिमा और सुरक्षा को ठेस पहुंचाते हैं।

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