संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक भर सकेंगे टैक्स

राज्य शासन ने संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी है। यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत लिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

क्यों बढ़ाई गई तिथि?

विभाग के अनुसार, इस वर्ष लोकसभा चुनाव, निकायों का परिसीमन, मतदाता सूची का पुनरीक्षण और स्थानीय निकायों के चुनाव जैसे कार्यों के चलते आचार संहिता प्रभावी रही। इन गतिविधियों में नगर निगम, नगरपालिका और पंचायतों के कर्मचारी संलग्न रहे, जिससे राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया बाधित हुई। इसी वजह से संपत्ति कर जमा करने की पूर्व निर्धारित तिथि 31 मार्च से आगे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है।

घर-घर कर संग्रहण और ऑनलाइन भुगतान पर जोर
राज्य शासन ने सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिकाओं और पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि:
घर-घर जाकर कर संग्रहण सुनिश्चित करें, नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रेरित करें, कर संग्रहण से जुड़े कार्यों की प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजें

सरकार का उद्देश्य – अधिक से अधिक कर संग्रहण
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य राजस्व में वृद्धि, करदाता सुविधा, और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। नगरीय प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद विलंब शुल्क लागू किया जा सकता है, इसलिए नागरिक समय पर कर जमा करें।

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