इंडिगो पर इनकम टैक्स की कार्रवाई, 944.20 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना

नई दिल्ली। एयरलाइन कंपनी इंडिगो (IndiGo) पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी ने इस आदेश को गलत बताते हुए इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. आयकर विभाग का यह नोटिस इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को शनिवार को मिला.
रविवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इंडिगो ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (इनकम टैक्स अथॉरिटी) की असेस्मेंट यूनिट ने 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है.
इसमें आगे कहा गया, यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी ने अपने 143(3) आदेश के खिलाफ जो अपील की थी, उसे आयकर आयुक्त (अपील) CIT(A) की ओर से खारिज कर दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि मामला लंबित है और इस पर फैसला आना है.
दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक, कंपनी को पूरा भरोसा है कि आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानून के अनुरूप नहीं है तथा त्रुटिपूर्ण है. इंडिगो ने इस आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है. कंपनी ने यह भी कहा है कि इस आदेश का उनकी वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, इसके चलते इंडिगो के शेयरों में मामूली गिरावट आई है.
शुक्रवार को 0.54 परसेंट की गिरावट के साथ इंडिगो के शेयर का कारोबार 5,100 रुपये के लेवल पर बंद हुआ. कंपनी के स्टॉक में पिछले एक महीने में लगभग 14 परसेंट तक का उछाल आया. इसके शेयर में बीते 6 महीने में निवेशकों को 6.5 परसेंट और एक साल के दौरान 43 परसेंट तक का रिटर्न दिया है. वहीं, पांच साल के लॉन्ग टर्म की बात करें, तो इसने 400 परसेंट तक का रिटर्न दिया है.





