राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा रद्द, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला-नई परीक्षा कराने के निर्देश

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा को निरस्त करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। इस परीक्षा के जरिए 216 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई थी, जिसे अब कोर्ट ने अवैध करार दिया है।
मामले की सुनवाई जस्टिस एन.के. व्यास की एकलपीठ ने की। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि पदोन्नति की पूरी परीक्षा प्रणाली दूषित पाई गई है। चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद, पक्षपात और कदाचार के गंभीर संकेत सामने आए हैं।
हाई कोर्ट ने कहा कि परीक्षा न तो पारदर्शी थी और न ही निष्पक्ष तरीके से कराई गई। ऐसे में चयनित पटवारियों को राजस्व निरीक्षक जैसे प्रोफेशनल पद के लिए प्रशिक्षण पर भेजने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए नई परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए। इस फैसले से राजस्व विभाग में हलचल मच गई है और चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।





