कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री पर संज्ञान, हाईकोर्ट ने दिए FIR के निर्देश

जबलपुर: कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में मध्यप्रदेश की हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की बैंच ने इस मामले में संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर FIR के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि मध्यप्रदेश के DGP आज ही मंत्री विजय शाह पर FIR दर्ज करें।

हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत की एकता एवं अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की तो DGP पर कंटेम्प्ट आफ कोर्ट की कार्यवाही की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला बयान है।

 

हालाकि विजय शाह ने इस मामले के बाद माफी मांगते हुए कहा था कि ‘मैं सपने में भी कर्नल सोफिया बहन के बारे में गलत नहीं सोच सकता। न ही मैं सेना के अपमान की बात सोच सकता हूं। सोफिया बहन ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की और आतंकियों को जवाब दिया, मैं उन्हें सलाम करता हूं। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी सेना से जुड़ा है। मैंने उन बहनों के दर्द को ध्यान में रखकर बयान दिया था, जिनके सिंदूर आतंकियों ने उजाड़े। अगर जोश में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं।’

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें वे भारतीय सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आए। इसके बाद से विपक्ष हमलावर है। इससे पहले कांग्रेस भी हमला बोला है। कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग करते हुए कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

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