RTE एडमिशन पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा पूरा ब्योरा; धीमी प्रक्रिया पर जताई नाराजगी

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत कक्षा पहली में प्रवेश प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत शपथ पत्र पेश करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सरकार यह बताए कि किस स्कूल में कितनी सीटें उपलब्ध थीं, कितने आवेदन आए और किन बच्चों को प्रवेश दिया गया।
सरकार द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। सरकार ने बताया कि राज्य के 387 स्कूलों में एडमिशन के लिए एक भी आवेदन नहीं आया, जबकि 366 स्कूलों में सीटों की तुलना में आवेदन बेहद कम रहे। इनमें प्रदेश के कई बड़े स्कूल भी शामिल हैं।
कोर्ट ने इस पर आश्चर्य जताते हुए पूछा कि क्या गरीब बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते या फिर सरकार कुछ जानकारी छिपा रही है। हाईकोर्ट ने सीट आवंटन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए हैं।
मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।





