रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट सख्त, अमित जोगी की समय मांग खारिज, कल होगी अंतिम सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अमित जोगी की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि अब मामले में और देरी नहीं होगी और कल इस केस में अंतिम सुनवाई की जाएगी।

यह मामला साल 2003 का है, जब एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। साल 2007 में रायपुर की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।

बाद में रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी के बरी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट भेज दिया, जहां अब अंतिम सुनवाई चल रही है और जल्द फैसला आने की संभावना है।

अंतिम सुनवाई से पहले अमित जोगी ने रायपुर की लोअर कोर्ट से 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत भी हासिल कर ली है। अब सभी की नजर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।

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