हाईकोर्ट ने अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल

रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

अमित बघेल को 6 दिसंबर को देवेंद्रनगर थाने में सरेंडर करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बताया गया कि पुलिस ने उन्हें थाने से कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां पहले तीन दिन की पुलिस रिमांड दी गई थी। आज पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक रिमांड तय की गई।

यह मामला 26 अक्टूबर 2025 का है, जब रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़फोड़ की गई थी। अगले दिन अमित बघेल वहां पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। बाद में मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया।

पुलिस पहले ही इस मामले में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से बीमार था और नशे की हालत में था।

इस घटना के बाद अमित बघेल के कुछ बयानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कई जगहों पर शिकायतें और एफआईआर दर्ज कराई गईं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोर्ट का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गंभीर जांच के लिए न्यायिक हिरासत जरूरी है।

यह मामला अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

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