बिलासपुर: बिना वैध लीज रेलवे जमीन पर कब्जा नहीं, हाईकोर्ट ने रिट अपील खारिज की

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेलवे भूमि से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि बिना वैध और नवीनीकृत लीज के किसी भी व्यक्ति को रेलवे जमीन पर कब्जा रखने का अधिकार नहीं है। अदालत ने दीपचंद कछवाहा की रिट अपील खारिज कर दी। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनाया।

क्या था मामला?

मामला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जमीन से जुड़ा है। अपीलकर्ता दीपचंद कछवाहा, बिलासपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित अनंता होटल परिसर में व्यवसाय कर रहे थे। रेलवे अधिकारियों द्वारा की जा रही बेदखली कार्रवाई को उन्होंने चुनौती दी थी।

इससे पहले 15 जनवरी 2026 को एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने रिट अपील दायर की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि इसी तरह का मामला पहले भी निस्तारित हो चुका है।

अदालत की अहम टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा:

  • अपीलकर्ता के पास कोई वैध, पंजीकृत और प्रभावी लीज नहीं है।
  • केवल लीज किराया या टैक्स जमा करने से कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होता।
  • लीज समाप्त होने और नवीनीकरण न होने पर व्यक्ति अनधिकृत कब्जेदार माना जाएगा।
  • रेलवे भूमि का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है।
  • अवैध कब्जे हटाना रेलवे की कानूनी जिम्मेदारी है।
  • रेलवे के वाणिज्यिक विभाग में पुनर्वास या वैकल्पिक दुकान देने की कोई नीति नहीं है।
  • स्टेशन विस्तार या परिचालन जरूरतों के लिए रेलवे को लीज न बढ़ाने का अधिकार है।
  • लंबे समय तक कब्जा रखने से स्वामित्व या स्थायी अधिकार नहीं मिलता।

पूर्व फैसले पर भरोसा

अदालत ने कहा कि यह मामला पहले दिए गए निर्णय (WA 131/2026) जैसा ही है, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि बिना वैध लीज वालों को पुनर्वास का अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने माना कि एकल पीठ के आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है, इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। रिट अपील खारिज करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि यह मामला भी 11 फरवरी 2026 के पूर्व निर्णय की शर्तों के अनुसार निस्तारित माना जाएगा।

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