सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई: तमिलनाडु करूर भगदड़ मामले में टीवीके की याचिका, एसआइटी गठन पर चुनौती

दिल्ली। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह याचिका तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) द्वारा दायर की गई है। टीवीके ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें करूर भगदड़ की जांच के लिए एसआइटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) गठित करने का निर्देश दिया गया था। करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने की सहमति जताई थी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

इसी के साथ, भाजपा नेता उमा आनंदन की याचिका पर भी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी है। उमा आनंदन की याचिका में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें 27 सितंबर की भगदड़ की सीबीआई जांच से इनकार किया गया था।

टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले में एक स्वतंत्र जांच की जाए। पार्टी का तर्क है कि यदि केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों द्वारा ही जांच की जाए तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं होगी। याचिका में हाई कोर्ट द्वारा केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों वाली एसआइटी गठित करने पर आपत्ति जताई गई है।

करूर भगदड़ में लोगों की भारी भीड़ के कारण हड़कंप मच गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने मामले की जांच के लिए कदम उठाए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि एसआइटी के गठन और जांच की प्रक्रिया किस तरह से पूरी होगी और क्या इसमें केंद्र की निगरानी शामिल होगी।

टीवीके की याचिका में न्यायिक निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग पर जोर दिया गया है ताकि मृतकों के परिवारों को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी त्रासदी की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

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