करदाताओं का Happy New Year, 15 दिन और भर सकेंगे आयकर रिटर्न..

इंदौर। साल के अंतिम दिन आयकर दाताओं के लिए राहत का ऐलान हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विलंबित (बिलेटेड) आयकर रिटर्न भरने की मियाद बढ़ा दी है।

31 दिसंबर को ही समय सीमा खत्म हो रही थी। अब करदाता 15 जनवरी तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

बीते वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करने के शेड्युल में अच्छा खासा बदलाव हुआ है। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी।

इसके बाद व्यक्तिगत कर दाता 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते थे।

विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर 5 लाख तक आय वाले करदाताओं को 1 हजार रुपये पेनल्टी और इससे ज्यादा आय वाले करदाताओं को 5 हजार रुपये पेनल्टी चुकाना पड़ रही है।

  • सीए पंकज शाह के अनुसार पूर्व निर्धारित समय सीमा के अनुसार 1 जनवरी 2025 से जो भी व्यक्तिगत करदाता विलंबित रिटर्न भरता उसके लिए पेनल्टी बढ़ जाती।
  • उन्हें कर और ब्याज के मुकाबले 25 प्रतिशत तक पेनल्टी देना पड़ती। अब सीबीडीटी ने जो अधिसूचना जारी की है उससे करदाताओं को इस अतिरिक्त बोझ से मुक्ति मिल रही है।
  • वे 1 हजार और पांच हजार की पेनल्टी के साथ ही अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
  • 15 दिनों की यह छूट सिर्फ व्यक्तिगत करदाताओं के लिए हैं यानी फर्मों को इस बढ़ी अवधि का लाभ नहीं मिल रहा है।
  • साथ ही विलंबित रिटर्न के साथ कुछ नियम भी होते हैं कि करदाता अपने घाटे को कैरीफारवर्ड नहीं कर पाता साथ ही उसके नियमों के अनुसार कुछ खास तरह की छूट भी नहीं मिलती है।
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