बुजुर्ग महिला से सामुहिक दुष्कर्म, दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

ग्वालियर : ग्वालियर में चार साल पहले हुए जघन्य गैंगरेप मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला से गैंगरेप करने वाले हलवाई और उसके सहयोगी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की कोशिश भी की थी, लेकिन वह किसी तरह बच गई।
गिरवाई थाना क्षेत्र में 24 मार्च 2021 को इस घटना का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता एक हलवाई के साथ पूड़ी बेलने का काम करती थी। 23 मार्च की रात हलवाई के सहयोगी राजू ने पीड़िता को बुलाकर ले गया। रास्ते में हलवाई कालू पाल भी शामिल हो गया। दोनों आरोपियों ने महिला को ई-रिक्शा में बैठाकर शीतला माता मंदिर के पास एक सुनसान जगह ले गए, जहां उसके हाथ-पैर बांधकर गैंगरेप किया। इस दौरान महिला ने राजू को पहचान लिया, लेकिन अंधेरा होने के कारण दूसरे आरोपी की पहचान नहीं कर पाई। मामले की जांच में DNA रिपोर्ट में दोनों आरोपियों की वारदात में संलिप्तता साबित हुई। इसके आधार पर कोर्ट ने कालू पाल और राजू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि बलात्कार केवल एक शारीरिक आघात नहीं, बल्कि आत्मा पर गहरा घाव है, जो कभी भरा नहीं जा सकता। यह अपराध न सिर्फ पीड़िता की आत्मा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नष्ट करता है। कोर्ट ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती और सख्त सजा ही न्याय का वास्तविक स्वरूप है।





