Food Department order: ACB और EOW के दायरे में आए राइस मिलरों को नहीं किया जाएगा कस्टम मिलिंग की रकम का भुगतान

रायपुर। कांग्रेस शासन काल में हुए सवा सौ करोड़ के कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी कई राइस मिलरों को कस्टम मिलिंग की राशि का भुगतान नहीं होगा।छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। इनमें से कई राइस मिलरों के विरूध्द एसीबी ईओडब्लू जांच कर रही है।

एसीबी 2022-23 कस्टम मिलिंग की जांच कर रही है। इनमें रौशन चंद्राकर, कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल से जुड़े मिल शामिल हैं। भाजपा सरकार ने 80 रूपए क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा और आदेश जारी किया है।

 

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