पूर्व सेबी अध्यक्ष के खिलाफ FIR, कर्तव्यों का पालन नहीं करने का आरोप

नई दिल्ली: पूर्व सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि, मुंबई की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अदालत ने पूर्व सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये आदेश एक कंपनी की कथित धोखाधड़ीपूर्ण लिस्टिंग से जुड़े मामले में दिया है। अदालत ने वर्ली स्थित ACB इकाई को IPC, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत मामला दर्ज करने को कहा है।

आपको बता दें कि, सेबी के अधिकारियों पर एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि, उन्होंने अपने रेगुलर कर्तव्यों का पालन नहीं किया। इससे बाजार में हेरफेर और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को बढ़ावा मिला। एक अयोग्य कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिया गया, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ।

 

अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया था कि माधबी पुरी बुच और उनके पति की विदेशी कंपनियों में हिस्सेदारी थी, जिनका अडानी समूह से संबंध था। सितंबर 2024 में सेबी के 1,000 से अधिक कर्मचारियों ने मुंबई मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और माधबी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग की. कर्मचारियों ने कार्यस्थल पर विषाक्त माहौल का आरोप लगाया था। माधबी पुरी बुच ने 28 फरवरी 2022 को सेबी अध्यक्ष का पद संभाला था और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली निजी क्षेत्र की पेशेवर थीं।

 

 

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