31 मार्च 2025 तक ITR-U करें फाइल, नहीं तो चुकाना पड़ सकता है इतना % ज्यादा टैक्स

अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) फाइल करने में देरी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है। 31 मार्च 2025 तक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) फाइल करने की अंतिम तारीख है। अगर आप इस तारीख तक अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको 50% ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है।
अपडेटेड ITR (ITR-U) वह रिटर्न है, जिसमें टैक्सपेयर्स को अपनी छूटी हुई या गलत जानकारी को सुधारने का मौका मिलता है। सरकार ने यह सुविधा 2022 में शुरू की थी, ताकि टैक्सपेयर्स अपने पिछले असेसमेंट ईयर का सही ब्योरा देकर अपनी मर्जी से टैक्स भर सकें। यह सुविधा उन सभी लोगों, व्यवसायों और संस्थाओं के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पहले अपना ओरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया हो या नहीं किया हो।
अगर आप 31 मार्च 2025 तक अपना अपडेटेड ITR फाइल करते हैं, तो आपको सिर्फ 25% अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा। लेकिन, अगर आप इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, तो यह अतिरिक्त टैक्स बढ़कर 50% हो जाएगा। यानी जितनी देर करेंगे, टैक्स का बोझ उतना ही अधिक बढ़ेगा।
इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्ट किया है, ताकि टैक्सपेयर्स समय पर ITR-U फाइल कर सकें और 50% अतिरिक्त टैक्स से बच सकें। तो, यदि आपने अभी तक अपना ITR-U फाइल नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द फाइल करें और अतिरिक्त टैक्स से बचें।