डीएसपी की नीली बत्ती गाड़ी पर पत्नी का स्टंट, हाईकोर्ट सख्त: CS से मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में डीएसपी की नीली बत्ती वाली गाड़ी पर उनकी पत्नी के स्टंट का वीडियो वायरल होने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले को जनहित याचिका मानते हुए खुद संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव (Chief Secretary) से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है।

यह मामला तब सामने आया जब अंबिकापुर के एक होटल में डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन ने अपने जन्मदिन पर गाड़ी की बोनट पर केक रखकर सेलिब्रेशन किया। वीडियो में उनकी सहेलियां भी स्टंट करती नजर आईं। यह गाड़ी डीएसपी की निजी कार थी, लेकिन उस पर नीली बत्ती लगी थी। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही सवाल उठने लगे।

वीडियो में महिलाएं गाड़ी के सनरूफ, डिक्की और गेट से बाहर लटकती हुई दिख रही थीं। इसे लेकर गांधीनगर पुलिस ने जांच कर एफआईआर दर्ज की है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184 और 281 के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन आरोपी का नाम अभी साफ नहीं है।

अब हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और एक हफ्ते के भीतर अगली सुनवाई तय की है। कोर्ट ने कहा है कि जवाब में साफ बताया जाए कि गाड़ी में नीली बत्ती का इस्तेमाल किस आधार पर किया गया और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े इस मामले में क्या सख्त कदम उठाए गए हैं।

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