बीमा राशि देने में देरी पर कंपनी को बड़ा झटका, उपभोक्ता आयोग ने 5 लाख रुपये देने का आदेश

बलौदाबाजार। बीमा क्लेम देने में लापरवाही बरतने पर उपभोक्ता आयोग बलौदाबाजार ने न्यू ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बड़ा आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को 5 लाख रुपये की बीमा राशि समेत अन्य खर्च 45 दिनों के भीतर पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, भाटापारा की रहने वाली रुखमणी यादव ने अपने पति का बीमा न्यू ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया था। कुछ समय बाद करंट लगने से उनके पति की असामयिक मौत हो गई। परिवार ने सभी दस्तावेजों के साथ बीमा क्लेम कंपनी में जमा किया, लेकिन कंपनी ने ‘क्लेम देर से जमा होने’ का कारण बताकर भुगतान से इंकार कर दिया।

इससे परेशान होकर रुखमणी यादव ने मामला उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने पति की मृत्यु के बाद भी प्रीमियम काटा है और सिर्फ देरी को आधार बनाकर क्लेम खारिज करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए आयोग ने इसे सेवा में कमी माना।

आयोग अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल और सदस्य हरजीत सिंह चावला व शारदा सोनी की बेंच ने कंपनी को आदेश दिया कि 5,00,000 रुपये की बीमा राशि 45 दिनों के भीतर आवेदिका को दी जाए।

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