चैतन्य बघेल की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, ED ने किया विरोध

बिलासपुर हाईकोर्ट में शराब घोटाला मामले में जेल में बंद चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत का विरोध किया। ED की ओर से कहा गया कि मामला गंभीर है और जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस वक्त जमानत देना उचित नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा गया कि आरोपी के फरार होने या सबूतों को प्रभावित करने की आशंका है।

वहीं चैतन्य बघेल के वकीलों ने दलील दी कि वे लंबे समय से जेल में हैं और जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अदालत से जमानत देने की अपील की।

करीब पूरे दिन चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही साफ होगा कि चैतन्य बघेल को जमानत मिलेगी या उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा।

यह मामला बिलासपुर समेत पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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